हरिद्वार।

गोली मारकर हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। चौथे आरोपी फारुख की मृत्यु होने पर उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई समाप्त कर दी गईं थीं ।

शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2010 में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में पिता पुत्रों ने अपने घर पर मुज्जमिल की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी।मुज्जमिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

मृतक मुज्जमिल के बेटे ने कोतवाली रुड़की में अभियुक्त आबिद,उस्मान, फारुख पुत्रगण जब्बाद व आकिल पुत्र उस्मान निवासी गण ग्राम इकबाल पुर कमेलपुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ एक राय होकर हत्या,बलवा व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था।

शिकायत कर्ता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त फारूख ने मेरे पिता मृतक को अपने भाई अभियुक्त आबिद के ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर मृतक ने फारूख को आवाज लगाई थी।जिसपर अभियुक्त फारुख ने सभी अभियुक्त गण को बुलाकर मृतक पर हमला कर हत्या करने के लिए कहा था।चारों अभियुक्त गण ने एक राय होकर मृतक पर हमला बोल दिया था।

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वहां मौके पर ग्रामीण परवेज नईम मौजूद थे।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आबिद, उस्मान तथा आकिल को हत्या करने का दोषी पाया है।

हत्या में प्रयुक्त तमंचा अभियुक्त आबिद की निशानदेही पर बरामद किया था।जिसपर न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सश्रम कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई है।

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