चंडीगढ़।

ब्यूरो रिपोर्ट

जलेबी बाबा के नाम से टोहाना के प्रसिद्ध बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी को फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान क‍िया है. बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35 हजार जुर्माना, 376सी में 7-7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है. सभी सजाएं एक साथ

जलेबी बाबा पर आरोप है कि वह महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल भी करता था. बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन 9 जनवरी को भी सजा पर बहस होने की वजह से 10 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट में बाबा जमकर रोते हुए जज के सामने रहम की अपील करता रहा.

बता दें कि बाबा के महिलाओं के साथ 120 से अधिक अश्लील वीडियो सामने आये थे. मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बाबा की करतूतों का पर्दाफाश किया. बाद में 3 पीड़िताओं के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

2018 में दर्ज हुआ था मामला
बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. दरअसल, एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दिया.
इलाज के बहाने खिलाता था नशीली गोलियां
पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने कहा कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला-फुसला कर नशे की गोली खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करते हुए अपने मोबाइल से वीडियो बनाता था. इसके बाद उनको ब्लैकमेल किया करते हुए पैसे ऐंठा करता था. बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी. 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 मे मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था.

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