लखनऊ।

विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट-लखनऊ) पवन कुमार राय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और दो अन्य, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया। अदालत 12 नवंबर को सजा की मात्रा सुनाएगी।

अदालत ने चार अन्य – विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह “पिंटू”, चंद्रपाल और रूपेश्वर “रूपेश” को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, शुक्ला और तिवारी को सामूहिक बलात्कार के आरोप में और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

18 फरवरी, 2017 को, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके छह सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और उनकी 17 वर्षीय बेटी के साथ गौतमपल्ली, लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर बलात्कार का प्रयास करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। , जब वह 2015 और 2016 के बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री थे।

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यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था कि लखनऊ पुलिस ने पूर्व मंत्री पर बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य गंभीर आरोपों के लिए मामला दर्ज किया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति 15 मार्च 2017 से जेल में बंद थे।

17 फरवरी, 2017 को जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पीड़िता (चित्रकूट की रहने वाली महिला) की याचिका पर आया है।

गायत्री प्रसाद प्रजापति को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह के दौरान उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया।

पीड़िता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2014 से जुलाई 2016 के बीच महिला के साथ बार-बार रेप किया गया।

पीड़िता के वकील ने कहा कि महिला ने शिकायत तभी दर्ज कराई जब मंत्री ने उसकी नाबालिग बेटी का शील भंग करने की कोशिश की।

पीड़िता ने शिकायत की थी कि 2013 में खनन के ठेके के लिए जब वह पूर्व मंत्री से मिली थी तो उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर तीन साल तक उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

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