हरिद्वार

खेर की लकड़ी प्रकरण में निरीक्षक साधना त्यागी को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाते हुए ₹5000 से दंडित किया है।

आपको बता दे की 2006 में श्यामपुर थानाध्यक्ष रहते हुए साधना त्यागी को क्षेत्र के जंगल से खैर की लकड़ी कटवाने के आरोप में वन कर्मियों ने लाखों की लकड़ी के साथ पकड़ा था। जिस पर साधना त्यागी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

जंगल से अवैध कटान के मामले में कोर्ट ने महिला इंस्पेक्टर को 2 साल की सजा सुनाई। वर्ष 2004 में साधना त्यागी हरिद्वार के श्यामपुर थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थी। उसी दौरान वन क्षेत्राधिकारी ने उनके खिलाफ खैर की लकड़ी चोरी करने के आरोप में कोर्ट में परिवाद दायर कराया था।

कोर्ट ने इंस्पेक्टर साधना त्यागी को भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाते हुए दो साल कारावास सहित पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इंस्पेक्टर ने मौके पर ही 5000 का जुर्माना अदा कर दिया है। जिस पर उन्हें जेल भेजे बगैर ही जमानत दे दी गई।

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