हरिद्वार

जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1601 दिनांक 18 नवंबर, 2021 के द्वारा जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गये। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 12 में अंकित आरक्षण कार्यक्रम को शासनादेश संख्या 1645 दिनांक 27 नवंबर, 2021 एवं शासनादेश संख्या 145 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया था।

शासनादेश संख्या 167 दिनांक 24 मार्च, 2022 द्वारा जनपद हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन हेतु पुनः निम्नानुसार नवीन संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई है, जिसके अनुसार- आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 04.042022, आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना दिनांक 05.04.2022 से 07.04.2022 तक, जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 08.04.2022 से 12.04.2022 तक, आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 13.04.2022 आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना दिनांक 16.04.2022, निदेशालय द्वारा आरक्षण प्रस्ताव शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाना दिनांक 18.04.2022 है।

जिलाधिकारी नेे यह भी अवगत कराया कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1601 दिनांक 18 नवंबर, 2021 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान व प्रमुख पदों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उक्त समय सारणी के अनुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर आरक्षण का अंतिम प्रस्ताव निदेशालय पंचायती राज को उपलब्ध कराया जाएगा।

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