हरिद्वार।
(मुकेश राणा)
एक भेंट वार्ता में एडवोकेट सचिन कुमार बेदी ( डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड ) हरिद्वार के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी ने बताया कि बोलने और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक आदमी का मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा हर भारतीय नागरिक को दिया जाता है।

संविधान के अनुछेद 19 (1) के तहत यह मौलिक हमे अन्य लोगों के समक्ष अपने विचार और राय व्यक्त करने की आजादी देता है। यह मौलिक अधिकार दूसरे अधिकारों की तरह एकपक्षीय नही हो सकता है। इसलिए यह कुछ अधिकारों से घिरा हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लिखित है। इस तरह के प्रतिबंध उन मामलों में लगाये जाते हैं जहाँ कोई स्टेटमेंट देश के लिए हानिकारक या किसी की मानहानि की प्रकृति के होते हैं।
मानहानि का मतलब क्या है?
मानहानि किसी व्यक्ति के चरित्र-प्रतिष्ठा या ख्याति को गलत या दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट प्रकाशित करके ठेस पहुंचाने की क्रिया है।
एडवोकेट सचिन कुमार बेदी अपने इन्ही विचारों के कारण और गरीब लोगों के परिजनों को समुचित न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके क्लाइंट भी उनके उदारता की बहुत प्रशंसा करते हैं।
