हरिद्वार।
जिला उपभोक्ता फोरम ने कार कंपनी को सेवाओं में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को नौ लाख रूपए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार व वाद खर्च के रूपए में 25 हजार रूपए अदा करने का आदेश दिया है। औद्योगिक क्षेत्र निवासी नरेश कुमार अग्रवाल ने डिवाईन होण्डा इण्डस्ट्रीयल एरिया हरिद्वार के प्रबंधक, डिवाईन आटोमेटिव प्रा.लि.मोहबेवाला देहरादून के प्रबंधक एवं होण्डा कार्स इण्डिया लिमिटेड तापूकारा अलवर राजस्थान के प्रबंधक के विरूद्ध सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।
नरेश कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित डिवाईन होण्डा के प्रबंधक सिद्धार्थ अहलूवालिया से होण्डा अमेज वी.एक्स.एम.टी. बीएस-6 लेने के लिए संपर्क किया था। जिस पर सिद्धाथ्र अहलूवालिया ने देहरादून के मोहबेवाला स्थित डिवाईन आटोमेटिव प्रा.लि.के प्रबंधक से जानकारी कर गाड़ी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। सभी भुगतान करने के बाद उन्हें बीएस-6 के स्थान पर बीएस-4 माॅडल दे दिया गया।
कार की कीमत के अलावा उनसे कई चार्ज भी वसूल किए गए। वाद की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य विपिन कुमार व अंजना चड्ढा ने कंपनी को सेवाओं में कमी को दोषी मानते हुए नरेश कुमार अग्रवाल को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
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