बरेली के साहूकारा मोहल्ला निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली के फर्जी एनकाउंटर मामले में 31 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इनमें हत्याकांड का आरोपी मानते हुए रिटायर्ड दरोगा युधिष्ठिर सिंह को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा ने किया।
शहर के बड़ा बाजार में 23 जुलाई 1992 की शाम साहूकारा के निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली को तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने गोली मार हत्या कर दी थी। दरोगा ने कोतवाली में मृतक के खिलाफ पिंक सिटी वाइन शॉप लूटने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
