उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला का ‘हलाला’ के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसके शौहर समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बुधवार को बताया कि यहां एक महिला ने शिकायत की है कि 12 साल की शादी में उसे तीन बार तीन तलाक दिया गया और उसके पति के बहनोई के साथ ‘निकाह हलाला’ किया गया.
दो बार हुआ हलाला
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति ने एक लाख रुपये दहेज की मांग करने पर शादी के दो साल बाद उसे तीन तलाक दे दिया. उसने उसे अपने बहनोई के साथ निकाह हलाला करने के लिए मजबूर किया और फिर उससे दोबारा शादी कर ली.
उसने दावा किया कि वह 2020 में भी इसी सदमे से गुजरी थी और इस साल 4 जुलाई को उसे फिर से तीन तलाक दे दिया गया. जब उसके माता-पिता ने हस्तक्षेप किया, तो उसके पति ने निकाह हलाला की अपनी मांग दोहराई और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह के मुताबिक, महिला की शिकायत पर बुधवार रात उसके पति शाहिद और सास सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (बलात्कार), 498ए (गैरकानूनी मांग पूरी करने के लिए महिला को परेशान करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या होता है हलाला
मौजदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी कर एक रात गुजारनी होती है. इसे निकाह हलाला कहते हैं. इसके बाद उस दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है. ऐसा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी करके रह सकती है.
निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का फायदा उठाकर रिश्तेदार या मौलवी मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनके साथ एक रात गुजारते हैं.