बलिया के पुलिस अधीक्षक (SP) देव रंजन वर्मा ने इस जघन्य हत्याकांड के बारे में बताया कि त्रिलोकी राजभर अक्सर अपने घरवालों से पैसे की मांग करता था।
घरवाले भी उसकी इस करतूत से खासे परेशान रहा करते थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अपने पिता की हत्या करने वाले एक बेटे को अदालत ने सजा सुना दी। जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने बुधवार को कातिल बेटे त्रिलोकी राजभर को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया और उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला साल 2018 का है। बलिया के पुलिस अधीक्षक (SP) देव रंजन वर्मा ने इस जघन्य हत्याकांड के बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि त्रिलोकी राजभर अक्सर अपने घरवालों से पैसे की मांग करता था। आए दिन इस बात को लेकर वो झगड़ा करता था।
घरवाले भी उसकी इस करतूत से खासे परेशान रहा करते थे। एसपी देव रंजन वर्मा के मुताबिक, वो 4 जून 2018 का दिन था। उस दिन भी त्रिलोकी राजभर घरवालों से पैसे मांग रहा था। इसी दौरान उसने पैसों के विवाद को लेकर अपने पिता गौरीशंकर राजभर की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसकी वजह से वो घर में ही बेहोश होकर गिर पड़े।
इसके बाद घर के दूसरे सदस्य फौरन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज के दौरान गौरीशंकर राजभर की मौत हो गई। इसके बाद कातिल बेटे त्रिलोकी राजभर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था. अब अदालत ने अपने पिता की हत्या के लिए त्रिलोकी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार का जुर्माना भी किया है।
