Hyderabad News तेलंगाना के आदिलबाद से तीन तलाक का मामला सामने आया है। मामला आदिलाबाद शहर के केआरके कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय अब्दुल अतीक के खिलाफ दर्ज किया गया है। आदिलाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप वॉयस मैसेज के जरिए अपनी पहली पत्नी को तीन तलाक कहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 2023 में जैस्मिन (पहली पत्नि) ने अतीक के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। आदिलाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप वॉयस मैसेज के जरिए अपनी पहली पत्नी को ‘तीन तलाक’ कहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला आदिलाबाद शहर के केआरके कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय अब्दुल अतीक के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। आदिलाबाद पुलिस के सब-इंस्पेक्टर जी श्रीनिवास के मुताबिक, अतीक ने 2017 में जैस्मीन से शादी की थी। शादी के बाद दंपति की दो बेटियां हुई, लेकिन जल्द ही वैवाहिक कलह शुरू हो गई, जिससे अक्सर झगड़े होने लगे। पिछले दो सालों से यह जोड़ा अलग-अलग रह रहा है, जिसमें जैस्मीन अपनी बेटियों के साथ अपनी मां के घर रहती है। इसी बीच अतीक ने दूसरी शादी कर ली।

साल 2023 में जैस्मिन ने अतीक के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके अतिरिक्त, उसने अदालत में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने अतीक को अपनी बेटियों के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 7,200 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। हालांकि, अतीक इस आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिसके कारण जैस्मीन को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद कोर्ट ने अतीक को पेश होने के लिए समन जारी किया। वहीं, इस घटनाक्रम से गुस्साए अतीक ने जैस्मीन को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें ‘तीन तलाक’ की घोषणा की गई।जैस्मीन ने यह संदेश दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के साथ साझा किया, जिन्होंने उसे कानूनी शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। परिवार द्वारा दीये गए सलाह के बाद, जैस्मीन ने आदिलाबाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। यह अधिनियम ‘तीन तलाक’ के माध्यम से तत्काल तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करता है। एसआई श्रीनिवास ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। यह आदिलाबाद में पहला मामला है जहां हमने अकेले इस धारा को लागू किया है। पहले, हमने दो मामले दर्ज किए हैं जहां इस धारा को उत्पीड़न के आरोपों के साथ जोड़ा गया था

 

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