हरिद्वार:- वर्ष 2022 का मामला फास्ट ट्रैक में निपटा, पीड़िता को मिल गया न्याय

किशोरी से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीसी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार 5 मार्च 2022 को एक किशोरी ने कलियर क्षेत्र में स्थित गंगनहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि गंगनहर में नहाने वाले युवकों ने उसे बचा लिया था। बता दें कि किशोरी का एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ था। इसमें उसने होश में आने के बाद अपने परिजनों को घटना के बारे बताया था। इसके बाद पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोपी युवक अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि युवक ने उसके दामाद के साथ घर पर आने के दौरान उसकी नाबालिग लड़की को अपनी बातों में फंसाकर फोन पर बातें करने लगा था। यही नहीं आरोपी युवक ने उसके फोटो मोबाइल में खींचकर ब्लैकमेल करने लगा। उसने पीड़ित किशोरी को शादी नहीं करने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता के पिता ने जब आरोपी युवक से बात की तो उसने वही धमकी दी। इसके बाद आरोपी युवक के उत्पीड़न करने पर पीड़ित किशोरी ने गंगनहर में डूबकर जान देने की कोशिश कर दी।

पुलिस ने आरोपी अकरम निवासी ग्राम कुंगर पट्टी सुजड़ू कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में छह गवाह पेश किये। मामले की सुनवाई करते हुए एफटीसी कोर्ट ने आरोपी अकरम को नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा में आरोपी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।

 

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