मधुबनी।

बिहार कोर्ट ने एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 6 महीने तक महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोएगा और मुफ्त में ही आयरन करेगा।

20 वर्षीय युवक लल्लन पर एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा था। दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में वह 19 अप्रैल 2021 से जेल में बंद है। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया। तब एडीजे अविनाश कुमार ने उसे फटकार लगाई और महिलाओं का सम्मान करने को कहा।

आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करी तब कोर्ट ने उससे पूछा कि वह किस पेशे से जुड़ा हुआ है? तब उसने बताया कि वह धोबी का काम करता है। एडीजे अविनाश कुमार ने आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी कि वह 6 महीने तक गांव की महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोएगा।

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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका मुवक्किल मात्र 20 वर्ष का है। पुलिस की भी जांच पूरी हो चुकी है अतः दोनों पक्षों के बीच समझौते की याचिका भी लगाई गई है। एडीजे अविनाश कुमार ने आरोपी को 6 महीने जमानत पर रिहा किया और गांव की प्रत्येक महिला के कपड़े मुफ्त में धोने के लिए कहा।

6 महीने के बाद उसे मुखिया सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी से शर्त पालन करने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है। साथ ही ₹10000 के दो जमानतदार भी देने को कहा गया। कोर्ट ने जमानत की कॉपी पंचायत के मुखिया और सरपंच को भी भेजने के आदेश दिए हैं।

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