हरदोई।

पुष्पेंद्र यादव

हरदोई में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए आंकड़ों ने पिछले साल के आंकड़ों को धराशायी कर दिया है। बीते 24 घण्टे में 594 नए केस आये हैं। जिसके बाद हरदोई में सक्रिय केसों की संख्या 1224 हो गई है। जिले के कोविड-ए श्रेणी में शामिल होने के चलते मॉल व सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद भी बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लोग देखे जा रहे हैं।

पिछले 20 दिनों में संक्रमितों की संख्या 1511 पहुंच चुकी है। वहीं 119 लोग गुरुवार को ठीक हुए। सीएमओ डॉ. ओपी तिवारी ने बताया कि कोरोना जिस कदर बढ़ रहा है। उतनी ही तेजी से संक्रमित ठीक भी हो रहे हैं। सीएचसी-पीएचसी के अलावा 5 मोबाइल टीमें जांच के लिए लगाई गईं हैं। टीमों को रोज अलग-अलग लक्ष्य दिए जाते हैं।

नए कोविड नियम लागू

 

हरदोई में बढ़ते कोरोना प्रकोप के मद्देनजर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सख्ती के साथ नए नियम लागू कराने केआदेश जारी कर दिए है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के 1000 से अधिक ऐक्टिव केस होने पर धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेगें। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होगें। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेगा।आईटी एवं आईटीईएस से सम्बन्धित निजी कम्पनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी।शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति

 

 

 

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तों प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी। बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। जनपद हरदोई में इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 

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