लखनऊ।
सड़क सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म होंगे। इसके लिए 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग में जो निर्देश अफसरों को दिए थे उसी संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी हो गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रदेशभर के अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण या पार्किंग और स्टैंड आदि पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े होने पर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, परिवहन व पुलिस विभाग क्रेन लगाकर वाहनों को जब्त करें।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को भेजे आदेश में लिखा है कि फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन मसलन, स्कूल बस, प्राइवेट बस, ट्रक, दो व चार पहिया वाहन नहीं चलने चाहिए।
वाहनों की ओवरलोडिंग रोकी जाए।अवैध पार्किंग व स्टैंड संचालकों के विरुद्ध 24 घंटे में प्रदेश के हर जिले में अभियान चलाकर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई हो। यह भी निर्देश है कि बड़े शहरों के प्रवेश द्वार पर वाहन खड़े न होने पाएं। सड़कों के किनारे पार्किंग या ढाबों पर वाहन खड़े पाए जाने पर संबंधित ढाबा मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करें।
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