मुजफ्फरनगर

दिनांक 30.10.2008 को वादी द्वारा थाना भौराकलां पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र जयपाल निवासी भौराखुर्द थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई जयवीर का अपहरण कर लिया गया है, प्रकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भौराकलां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.11.2008 को अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य के आधार पर विवेचना में धारा 302/201/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 8.01.2009 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया अपहरण कर हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना भौराकलां स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष त्यागी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.07.2022 को माननीय न्यायालय एडीजे – प्रथम न्यायाधीश श्री जय सिंह पुण्डीर महोदय द्वारा *अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को धारा 364/302/34/201/411 भादवि में आजीवन कारावास व 80,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है

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