बिजनौर में अपहरण कर कार चालक की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने कार चालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने का दोषी पाते हुए पीयूष एवं मनोज उर्फ कलवा को आजीवन कारावास और दो लाख 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दंड की राशि में से दो लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार, थाना नूरपुर के ग्राम आजमपुर निवासी मोहम्मद यूसुफ स्विफ्ट गाड़ी किराए पर चला कर परिवार का पालन-पोषण करता था। 12 नवंबर 2017 को पांच बजे कुछ व्यक्ति गाड़ी को बुक करके ले गए। जब वह दो दिन तक नहीं लौटा और तलाश करने पर भी नहीं मिला। तब यूसुफ के पुत्र फैयाजुद्दीन ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

वहीं, रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि यूसुफ की गाड़ी लूटकर उसकी हत्या कर दी गई है।

इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 21 नवंबर 2017 को स्योहारा के ग्राम हसनपुर पालकी गांव के तालाब से यूसुफ का शव मिला।

पुलिस ने 27 नवंबर 2017 को दोपहर में नूरपुर बस स्टैंड से पीयूष को गिरफ्तार किया, उसके पास से गाड़ी की चाबी मिली। उसने अपने साथी मनोज उर्फ कलवा के साथ मिलकर यूसुफ की गाड़ी बुक कर उसकी हत्या करने एवं शव को तालाब में फेंकने की बात स्वीकार की। पीयूष के बताने पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार को बरामद किया गया।

मनोज के बताने पर गाड़ी की आरसी व प्रदूषण मिला।पुलिस ने इस मामले में पीयूष व मनोज उर्फ कलवा निवासी ग्राम पुरैना थाना नूरपुर के विरुद्ध न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल की। इस मामले में अदालत ने पीयूष एवं मनोज उर्फ कलवा को कार चालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने व गाड़ी लूटने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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