हरिद्वार: ज्वालापुर में एक भूखंड बेचने के लिए अनुबंध करने के बाद एक करोड़ 38 लाख की रकम कारोबारी से हड़प लेने का मामला सामने आया है। ज्वालापुर पुलिस ने मां-बेटे सहित चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार अंकित अग्रवाल पुत्र एमके अग्रवाल निवासी पीपल मंडी देहरादून ने शिकायत दी, जिसमें बताया कि पिंकी सेठी निवासी रेलवे रोड ज्वालापुर से उन्होंने रामनगर कॉलोनी के सामने सेक्टर-दो बैरियर के पास स्थित जमीन का सौदा किया था। एक विक्रय अनुबंध पत्र 19 अक्तूबर 2020 को 2.40 करोड़ में किया। पिंकी सेठी ने 37 लाख लेने के बाद फिर 2021 में सम्पत्ति का विक्रय अनुबंध का पुनः नवीनीकरण किया और दस लाख अतिरिक्त लिए। बाद में फिर से दो मार्च 2022 को उसके हक में पुनः अनुबंध पत्र का नवीनीकरण कर अतिरिक्त 48 लाख की रकम ली। तब सम्पत्ति के सभी दस्तावेज उसे दिए। आरोप है कि एक जुलाई 2022 में पता चला कि पिंकी सेठी ने संपत्ति का रजिस्टर्ड दानपत्र अपनी पुत्री कीर्ति सेठी के नाम कर रखा है। पिंकी सेठी व उसके पुत्र दीपक सेठी ने कहा कि सम्पत्ति का झूठा पारिवारिक वाद लंबित है। कुछ माह बाद ये निपट जाएगा। तब उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर देंगे। रियायतें देने की एवज में तीनों ने आपसी सहमति से सपंत्ति के निचले तल पर उसे कब्जा दे दिया। अलग-अलग बार एक करोड़ 38 लाख लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की। बाद में पता चला कि दीपक के खिलाफ 2020 में कोतवाली हरिद्वार में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। दीपक सेठी, पिंकी सेठी, कीर्ति सेठी, अजय कुमार एवं एक सहयोगी महिला ने धोखाधड़ी कर 1.38 करोड़ हड़प लिए हैं। कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है

 

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