सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र को आदेश दिया है कि कोरोना से मृतकों के परिजनों को मुआवजा दें। इसके लिए केंद्र छह हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे। हालांकि मुआवजे की राशि कितनी हो यह केंद्र खुद तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी माना कि मुआवजे की राशि चार लाख नहीं हो सकती।साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाए, जिससे कम से कम ही सही, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। वहीं केंद्र को यह भी निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, जो प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए।
