बाड़मेर।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने जारी किए तीन कार्मिकांे के खिलाफ कार्यवाही के आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन मे लापरवाही बरतने पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने फागलिया पंचायत समिति की बाखासर ग्राम पंचायत एवं अतिरिक्त प्रभार नवापुरा के ग्राम विकास अधिकारी तथा कनिष्ठ सहायक अतिरिक्त प्रभार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत एकल को निलंबित किया गया है। जबकि पंचायत समिति फागलिया के कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मुख्यालय ज़िला परिषद बाड़मेर किया गया है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन मे लापरवाही एवं अनियमितता बरतने तथा विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर लोक बंधु ने ग्राम पंचायत बाखासर (अतिरिक्त प्रभार नवापुरा) के ग्राम विकास अधिकारी अनिल टेलर को निलंबित किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने बताया कि 9 सितंबर 2021 को वीडियो कांफ्रेसिंग एवं विभिन्न समीक्षा बैठकांे के दौरान स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासांे का मौका निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशांे के बावजूद समय पर कार्य संपादित नहीं करने तथा राजकार्य मंे लापरवाही तथा शिथिलता बरतने पर फागलिया पंचायत समिति मंे कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनोज यादव का मुख्यालय तत्काल प्रभाव से जिला परिषद बाड़मेर किया गया है।

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उन्हांेने बताया कि जिला कलक्टर लोक बंधु ने एक अन्य आदेश जारी कर कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त प्रभार ग्राम विकास अधिकारी एकल ग्राम पंचायत पं.सं. फागलिया) निंबाराम को प्रधानमंत्री आवास योजना मंे अनियमितता बरतने पर जांच विचाराधीन होने के कारण निलंबित किया है। उनके मुताबिक निलंबन काल के दौरान निलंबित कार्मिकांे का मुख्यालय जिला परिषद पंचायत प्रकोष्ठ रहेगा। इस दौरान नियमानुसार उनको निर्वाह भत्ता देय होगा।

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