कुरुक्षेत्र।
जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि खेतों से फसल कटाई के बाद शेष बचे हुए अवशेषों, पराली को जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर होगी कार्रवाई:मुकुल
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने जारी आदेशों में कहा है कि कुछ किसान फसल की कटाई के बाद अपने खेतों में बचे अवशेषों को जला देते है। इससे प्रदूषण बढ़ता है जोकि मनुष्य के साथ-साथ अन्य जीव जन्तु के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इससे पशुओं के लिए चारे की कमी भी हो जाती है।
जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना होगा। इसके लिए फसल की कटाई के बाद खेतों में खड़े अवशेषों में आग न लगाए, यह एक दंडनीय अपराध है ऐसा करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। कृषि विभाग के अधिकारी फसल अवशेष प्रबंधन व अवशेषों को आग न लगाने के प्रति आमजन को निरंतर जागरुक करे।